ओलंपिके द्वयदा पदक विजेता मल्लयुद्ध क्रीडक: सुशील कुमार: एकम् अन्यतमः जनं च् छत्रसाल क्रीड़ाक्षेत्रे अभवत् कलहे एकस्य मल्लस्य कथितहननस्य प्रकरणे रविवासरमत्र बंदिम् अक्रियते !
ओलंपिक में दो बार पदक जीत चुके कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार और एक अन्य व्यक्ति को छत्रसाल स्टेडियम में हुए झगड़े में एक पहलवान की कथित हत्या के सिलसिले में रविवार को यहां गिरफ्तार कर लिया गया !
आरक्षकोपयुक्तं(विशेष प्रकोष्ठ)पीएस कुशवाह: रविवासरम् अबदत् तत सुशील कुमारं(३८) तस्य सह्योगिम् अजयं अर्थतः सुनीलं (४८) मुंडकाया बंदिमक्रियते !
पुलिस उपायुक्त (विशेष प्रकोष्ठ) पी एस कुशवाह ने रविवार को बताया कि सुशील कुमार (38) और उनके सहयोगी अजय उर्फ सुनील (48) को मुंडका से गिरफ्तार किया गया !

यस्मात् पूर्व आरक्षकः इति प्रकरणे लुप्त चरित: सुशीलस्य बंधने सहायक भवकः सूचनोपलब्धं कर्ताम् एक लक्ष रूप्यकाणि अजय तः च् संलग्नमभिज्ञान दाताम् ५०००० रूप्यकस्य पारितोषिक दत्तस्य घोषणां कृतं स्म !
इससे पहले पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे सुशील की गिरफ्तारी में मददगार साबित होने वाली सूचना मुहैया कराने वाले को एक लाख रुपए और अजय से जुड़ी जानकारी देने वाले को 50,000 रुपये का इनाम दिए जाने की घोषणा की थी !
सुशील कुमारः केचनान्यतमः च् मल्लै: ४ मई इत्यस्य रात्रिम् राष्ट्रीय राजधान्या: छत्रसाल क्रीड़ाक्षेत्र परिसरे कथितरूपेण कृतं कलहे सागर राणायाः निधनमभवत् स्म, तत्रैव सागरस्य सखा सोनू: तथा अमित कुमार: आहताः अभवन् स्म !
सुशील कुमार और कुछ अन्य पहलवानों द्वारा चार मई की रात को राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम परिसर में कथित रूप से की गई मारपीट में सागर राणा की मौत हो गयी थी, वहीं सागर के दोस्त सोनू तथा अमित कुमार घायल हो गए थे !
इंद्रप्रस्थस्य एकः न्यायालयः सुशीलम् अग्रिम स्वतंत्रपत्रं दत्तेन न कृतवान स्म ! न्यायालयः कथितः स्म तत मल्लक्रीडक: सुशील: प्रथम दृष्टया मुख्य षड्यंत्रकर्ता सन्ति तस्य विरुद्धम् च् आरोपितमारोपम् गम्भीर्य सन्ति !
दिल्ली की एक अदालत ने सुशील को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था ! अदालत ने कहा था कि कुश्ती खिलाड़ी सुशील प्रथमदृष्टया मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं !
सुशील: षड् अन्यस्य च् विरुद्धम् इति प्रकरणे अस्वतंत्रपत्रं बंधन पत्रं निर्गतं स्म ! यस्मात् पूर्व मल्ल: सुशीलस्य विरुद्धम् लुकआउट इति सूचनापत्रं निर्गतं स्म !
सुशील और छह अन्य के खिलाफ इस मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे ! इससे पहले पहलवान सुशील के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था !
इंद्रप्रस्थारक्षकः इति प्रकरणे भारतीय दंड संहितायाः क्रमांकानां ३०२ (हननम्), ३०८ (विना इच्छाम् हननम्), ३६५ ( अपहरण), ३२५ (गम्भीर्य आघात दत्तम्), ३२३ (स्वेच्छायाः आघात दत्तम्), ३४१ (असाधु प्रकारेण अवरोधनम्) ५०६ (आपराधिक भर्त्सक:) अनुरूपम् प्राथमिकी पंजीकृतं !
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 308 (गैर इरादतन हत्या), 365 (अपहरण), 325 (गंभीर चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है !
भारतीय दंड संहितायाः क्रमांकानि १८८ (लोक सेवकस्य आज्ञायाः अवज्ञा), २६९ (प्रमादस्य कारणमामस्य संक्रमण प्रसारस्य संभावना), १२०ब (आपराधिक कुचक्रं) ३४ (संयुक्त इच्छाम्) च् तथा शस्त्र नियमस्य विभिन्न क्रमांकानामनुरूपमपि प्रकरणं पंजीकृतानि !
भारतीय दंड संहिता की धाराओं 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), 269 (लापरवाही के कारण बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 34 (साझा इरादा) तथा शस्त्र कानून की विभिन्न धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है !