साभार-ऑप इंडिया
गुजरातस्य खेड़ा जनपदे नाडियाड पॉक्सो न्यायालयं विपुत्र्या सह दुष्कर्मस्य प्रकरणे मुस्तफा मियां नाम्नः एकं जनम् मृत्युदंड: दत्तमस्ति ! येन सहैव न्यायालयं तेन पीड़िताम् क्षतिपूर्त्या: रूपे २ लक्ष रूप्यकानि दत्तस्यापि आज्ञाम् दत्तवान् !
गुजरात के खेड़ा जिले में नाडियाद पॉक्सो कोर्ट ने सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मुस्तफा मियाँ नाम के एक शख्स को सजा-ए-मौत दी है ! इसके साथ ही कोर्ट ने उसे पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 2 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है !
प्रकरण खेड़ा जनपदस्य मातर तालुकायाः अस्ति ! सूचनापत्राणां अनुरूपम्, विपिता मुस्तफा ११ वर्ष १० मासस्य पीड़ितया सह प्रथमदा दुष्कर्म कृतवान् स्म ! यस्यानंतरमिदम् क्रम ६ मासानि एवाचलत् !
मामला खेड़ा जिले के मातर तालुका का है ! रिपोर्टों के मुताबिक, सौतेला पिता मुस्तफा ने 11 साल 10 महीने की पीड़िता के साथ पहली बार दुष्कर्म किया था ! इसके बाद यह सिलसिला 6 महीनों तक चला !
सः पीड़िताम् भर्त्सकः ददाति स्म तत यदि तां कश्चिततः केचनाकथयत् तु तया तस्या: च् मातरं हनिष्यति ! भयस्य कारणेनावयस्का मुकं अभवत् ! अस्य प्रकरणस्य रहस्योद्घाटनं जनवरि २०२२ तमे तदाभवत्, यदावयस्का बालिका त्रयाणां मासानां गर्भवती अभवत् !
वह पीड़िता को धमकी देता था कि यदि उसने किसी से कुछ कहा तो उसे और उसकी वालिदा (माँ) को जान से मार देगा ! डर की वजह से नाबालिग चुप रह गई ! इस मामले का खुलासा जनवरी 2022 में तब हुआ, जब नाबालिग लड़की तीन माह की गर्भवती हो गई !
उदरशूलस्यापवादस्यानंतरम् माता तया चिकित्सालयं गृहीत्वानयत्, यत्र चिकित्सकाः गर्भावस्थायाः रहस्योद्घाटनम् कृतवंत: ! यदा माता पृच्छनं कृतवती तु बालिका पूर्ण कथानकं ज्ञाप्तवती ! अवयस्कायाः माता मुस्तफायाः विरुद्धमपवादम् पंजीकृतवती ! यस्यानंतरम् आरक्षकः तेन बंधनम् कृतवान् !
पेट दर्द की शिकायत के बाद माँ उसे अस्पताल लेकर गई, जहाँ डॉक्टरों ने गर्भावस्था का खुलासा किया ! जब माँ ने पूछताछ की तो लड़की ने सारी कहानी बताई ! नाबालिग की माँ ने मुस्तफा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई ! इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया !
नाडियाड पॉक्सो न्यायालयं आरोपिण: विरुद्धम् १२ साक्ष्यका: ४४ अभिलेखानि च् प्रस्तुतं कृतवान् ! पीड़िता साक्ष्यस्य काळम् पॉक्सो न्यायालयं ज्ञाप्तवती तत तस्या: विपिता रात्र्यां तस्या: मातरं मादक द्रव्यं ददाति स्म ! यस्य अनंतरम् यदा सा तीक्ष्ण निद्रायां शयति तु अवयस्कायाः यौन शोषणम् करोति स्म !
नाडियाद पॉक्सो कोर्ट में आरोपित के खिलाफ 12 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए गए ! पीड़िता ने गवाही के दौरान पॉक्सो कोर्ट को बताया कि उसका सौतेला पिता रात में उसकी माँ को नशीला पदार्थ दे देता था ! इसके बाद जब वह गहरी नींद में सो जाती तो नाबालिग का यौन शोषण करता था !
अनुमानतः वर्षस्य श्रुणुनस्यानंतरम् न्यायालयं मुस्तफाम् विपुत्र्या एकतः अधिकदा दुष्कर्म अवयस्काम् गर्भवती कृतं यथा गम्भीर्यापराधानां दोषी: लब्धवान् ! यस्मै न्यायालयं तेन आईपीसी इत्या: धारा ३७६ (ए)(बी), धारा ५ (जे) (२) ५ (एल) इत्यानां अनुरूपम् मृत्युदंडस्य दंडम् अशृणोत् !
लगभग साल भर की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुस्तफा को सौतेली बेटी से एक से अधिक बार बलात्कार और नाबालिग को गर्भवती करने जैसे गंभीर अपराधों का दोषी पाया ! इसके लिए कोर्ट ने उसे IPC की धारा 376 (ए)(बी), धारा 5 (जे) (2) और 5 (एल) के तहत मौत की सजा सुनाई !
मृत्यदंडदत्तन् न्यायालयं अकथयत्, गाताघातस्य प्रकरणे व्रण पूर्णस्य संभावनामस्ति, तु यौन घातस्य कारणं आत्मनि अभवत् घातम् मानसिक चित्रस्य रूपे पीड़ितया सह रमति ! अतएव, अस्मिन् प्रकरणे कश्चितापि प्रकारस्य अनावश्यकोदारता प्रदर्शुं, न्याय व्यवस्थायाः उपहासमपमानम् च् भविष्यति !
मृत्युदंड देते हुए अदालत ने कहा, शारीरिक चोट के मामले में घाव भरने की संभावना है, लेकिन यौन हमले के कारण आत्मा पर लगी चोट मानसिक छाप के रूप में पीड़ित के साथ रहती है ! इसलिए, इस मामले में किसी भी तरह की अनावश्यक उदारता दिखाना, न्याय व्यवस्था का उपहास और अपमान होगा !
न्यायालयं अग्रमकथयत्, एकाय बालकाय पितरौ ईश: सदृशं भवत: ! एकस्य बालकस्य तस्य पितु: च् मातु: च् मध्यस्य संबंधमेकं पवित्र बंधनम् भवति, तु अत्र पिता एव स्वावयस्का पुत्र्या: शोषणम् कृतवान् ! इदम् संबंधे एक: कलंक: अस्ति !
कोर्ट ने आगे कहा, एक बच्चे के लिए माता-पिता भगवान के समान होते हैं ! एक बच्चे और उसके पिता और माँ के बीच का रिश्ता एक पवित्र बंधन होता है, लेकिन यहाँ पिता ने ही अपनी नाबालिग बेटी का शोषण किया ! यह रिश्ते पर एक धब्बा है !
न्यायालयं यं अपराधम् पित्रा पुत्र्या सहापराधम् दुर्लभतं प्रकरणानां रूपे वर्गीकृत कृतवान् ! ज्ञापयतु ततारोपिन् मुस्तफा मूलरूपेण गोधरायाः वासिनस्ति ! सः खेड़ा जनपदस्य मातरस्य महलेज ग्रामे वसति स्म !
कोर्ट ने इस अपराध को पिता द्वारा बेटी के साथ अपराध को दुर्लभतम मामलों के रूप में वर्गीकृत किया ! बता दें कि आरोपित मुस्तफा मूल रूप से गोधरा का रहने वाला है ! वह खेड़ा जिले के मातर के महलेज गाँव में रह रहा था !
२८ वर्षीय: मुस्तफा एकया विधवा महिलाया पाणिग्रहण कृतवान् स्म ! प्रथम पाणिग्रहणतः महिलायाः त्रयः पुत्री: आसन् ! वृहत् पुत्री पाणिग्रहण कृत्वा अहमदाबादे अवसत्, यद्यपि अन्यौ पुत्र्यौ स्व मात्रा विपित्रा च् सह वसत: स्म !
28 वर्षीय मुस्तफा ने एक विधवा महिला से निकाह किया था ! पहली शादी से महिला की तीन बेटियाँ थीं ! बड़ी बेटी शादी करके अहमदाबाद में बस चुकी है, जबकि अन्य 2 बेटियाँ अपने माँ और सौतेले पिता के साथ रह रही थीं !
ज्ञाप्तवान् तत केचन कालांतरम् मुस्तफा तस्य च् कुटुंब अहमदाबादस्य एकस्य फार्म गृहस्य परिचर्या कर्तुमारभन् ! फार्म गृहे यदा कश्चित न भवति स्म, तदा मुस्तफा स्व विपुत्रिम् भयं दत्वा तया सह दुष्कर्म करोति स्म ! प्रकरणस्य गम्भीर्यतां दर्शन् तेन मृत्युदंड दत्तमस्ति !
बताया गया कि कुछ समय बाद मुस्तफा और उसका परिवार अहमदाबाद के एक फॉर्म हाउस का देखभाल करने लगा ! फॉर्म हाउस में जब कोई नहीं होता था, तब मुस्तफा अपनी सौतेली बेटी को डरा-धमका कर उसके साथ बलात्कार करता था ! मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उसे मौत की सजा दी है !