राष्ट्रीय ध्वज त्रिवर्णस्यापमानस्य प्रकरणे आरक्षकः मोहम्मद सैफ कुरैशिन् नामक जनम् बंधनम् कृतवान् ! प्रकरण दादरा एवं नगर हवेल्या: अस्ति ! आरोपिन् स्वापणे त्रिवर्णेन आमिषस्यापमार्जनम् करोति स्म ! बंधनम् शुक्रवासरम् (२१ अप्रैल, २०२३) अभवत् !
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करने के मामले में पुलिस ने मोहम्मद सैफ कुरैशी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया ! मामला दादरा एवं नगर हवेली का है ! आरोपित अपनी दुकान में तिरंगे से माँस की सफाई कर रहा था ! गिरफ्तारी शुक्रवार (21 अप्रैल, 2023) को हुई !
मीडिया सूचनापत्राणां अनुसारम्, प्रकरण दादरा एवं नगर हवेल्या: सिलवासा जनपदस्य बाविसा फलियायाः अस्ति ! अत्र मोहम्मदसैफ कुरैशिण: चिकन शॉप नाम्नः आमिषस्यापणमासीत् ! अस्मिनापणे सः त्रिवर्णेनामिषस्यापमार्जनम् करोति स्म !
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला दादरा एवं नगर हवेली के सिलवासा जिले के बाविसा फलिया का है ! यहाँ मोहम्मद सैफ कुरैशी की चिकन शॉप नामक माँस की दुकान थी ! इस दुकान में वह तिरंगे से माँस की सफाई करता था !
घटनायाः चलचित्रमपि संमुखमागतवत् स्म ! चलचित्रस्य सोशल मीडिया इत्यां तीव्रताया प्रसृतेण सहैवारोपिण: विरुद्धम् कार्यवहनस्य याचना क्रियते स्म ! यस्यानंतरमारक्षकः कार्यवहन् कृतनारोपिन् मोहम्मद कुरैशिम् बंधनं कृत्वा न्यायालये प्रस्तुत: कृतवान् स्म !
घटना का वीडियो भी सामने आया था ! वीडियो के सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के साथ ही आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की माँग की जा रही थी ! इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित मोहम्मद सैफ कुरैशी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था !
यत्रतः न्यायालयं तेन कारागार प्रेषितवान् ! सद्य नगर पालिका यं आपणमवरुद्धम् कृतवान् ! आपणस्य स्वामिण: परिचयं हाशिम कुरैशी इति रूपे अभवत् ! राष्ट्रीय ध्वज कश्चितापि देशाय गर्वस्य वार्तास्ति !
जहाँ से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है ! फिलहाल नगर पालिका ने इस दुकान को सील कर दिया है ! दुकान के मालिक की पहचान हाशिम कुरैशी के रूप में हुई ! राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश के लिए गर्व की बात है !
राष्ट्रीय ध्वजम् विधुननाय यस्योपयोगाय वा तथा क्षतिग्रस्ते येन नाशितुं भारतीय ध्वज संहिता २००२ इत्या: अनुरूपम् निर्धारितं नियमानां पालितुं भवति ! ध्वज संहितायाः अनुसारम्, विदीर्ण क्षतिग्रस्त वा राष्ट्रीय ध्वजम् नाशनस्य द्वे पद्धती स्त: !
राष्ट्रीय ध्वज को फहराने व इसका उपयोग करने तथा क्षतिग्रस्त होने पर इसे नष्ट करने के लिए भारतीय ध्वज संहिता-2002 के तहत निर्धारित नियमों का पालन करना होता है ! ध्वज संहिता के अनुसार, फटे या क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय ध्वज को नष्ट करने के दो तरीके हैं !
प्रथम येन भूमौनिधा द्वितीय च् दहनम् ! द्वयो: एव पद्धत्यो: निर्धारित सर्वाणां नियमानां पालनं आवश्यकी ! भारतीय ध्वज संहिता २००२ इत्या: अनुसारम्, राष्ट्रीय ध्वजम् भूमौनिधाय, काष्ठस्य पेटके क्षतिग्रस्त ध्वजम् संचितस्य अनंतरम् तेनाभिसम्पाद्य सम्यक् रूपेण धृतनीयं !
पहला इसे दफनाना और दूसरा जलाना ! दोनों ही तरीकों में निर्धारित सभी नियमों का पालन करना जरूरी है ! भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज को दफनाने के लिए, लकड़ी के बॉक्स में क्षतिग्रस्त झंडे को इकट्ठे करने के बाद उसे मोड़ कर ठीक ढंग से रखना चाहिए !
यस्यानंतरम् पेटकम् भूमौनिधानीयं ! ध्वजम् भूमौनिधायस्यानंतरम् केचन कालाय मौनम् धृतुं भवति ! तत्रैवैकमन्य पद्धति अग्निसंस्कारमस्ति, यस्मै एके सुरक्षिते स्थाने अपमार्जनस्यानंतरम् तत्र अग्नि प्रज्जवलनम् भवति !
इसके बाद बॉक्स को जमीन में दफनाया जाना चाहिए ! ध्वज दफन होने के बाद कुछ समय के लिए मौन रखना होता है ! वहीं एक अन्य तरीका अग्नि संस्कार है, इसके लिए एक सुरक्षित स्थान पर साफ सफाई करने के बाद वहाँ आग जलाना होता है !
यस्यानंतरम् ध्वजम् सम्यक् रूपेण अभिसंपाद्य तेनाग्न्या: मध्ये धृतुं भवति ! दृष्टिगतमस्ति तत यदि राष्ट्रीय ध्वजम् विनाभिसम्पादयं ज्वल्लयते तु येनैकमापराधिक कृत्यं मान्यते ! यस्यातिरिक्तं कश्चितापि अन्येन प्रकारेण राष्ट्रीय ध्वजस्य अपमानम् पातकमस्ति !
इसके बाद झंडे को अच्छी तरह से मोड़ कर उसे आग के मध्य में रखना होता है ! गौरतलब है कि यदि राष्ट्रीय ध्वज को बिना मोड़े जलाया जाता है तो इसे एक आपराधिक कृत्य माना जाता है ! इसके अलावा, किसी भी अन्य तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना अपराध है !