यूपी में सख्त प्रतिबंधों के साथ होंगे त्योहारों के आयोजन, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

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उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में दुर्गा पूजा के पंडाल सजेंगे, दशहरे का मेला भी लगेगा, लेकिन सख्त प्रतिबंधों के साथ। शुक्रवार को गृह विभाग ने नवरात्रि से लेकर क्रिसमस तक होने वाले आयोजनों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार त्योहारी सीजन के दौरान कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार से जुड़ी गतिविधियों के आयोजन की अनुमती नहीं होगी। वहां रहने वाले लोग दूसरे इलाके में होने वाले आयोजनों में शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि इसके बाहर सरकार ने अनुमति दे दी है।

त्योहारों से जुड़ी गतिविधियों और कार्यक्रमों के दौरान कोविड-19 से बचाव व नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किये जाने के बाद शुक्रवार को यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने भी इस बाबत गाइडलाइंस जारी कर दी है। जारी गाइडलाइंस के अनुसार रामलीला और दशहरा से संबंधित सामूहिक गतिविधियां यदि किसी बंद स्थान, हॉल या कमरे में होती हैं तो उसकी निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 व्यक्तियों को ही फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइजेशन व हैंड वॉश की उपलब्धता के साथ उसमें शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। वहीं अगर यह गतिविधियां खुले स्थान या मैदान में होती हैं तो क्षेत्रफल के अनुसार कोविड से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। धार्मिक आयोजनों के लिए नोएडा व लखनऊ में पुलिस कमिश्नर और अन्य जिलों में डीएम की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी।

इन बातों का रखना होगा खास ध्यान:-

  • धार्मिक आयोजन पारंपरिक स्थानों पर ही होगा, लेकिन उसका साइट प्लान कोविड-19 की गाइडलाइंस के मुताबिक तैयार करना होगा और आने-जाने के लिए कई रास्ते बनाने होंगे।
  • सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और लोग मास्क पहन रहे हैं, इसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी लगवाने होंगे. जिससे सभी पर निगरानी रखी जा सके।
  • कार्यक्रम आयोजन स्थल पर हैंड सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
  • लंगर, भंडारा, प्रसाद आदि बनवाने के लिए भी कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
  • आयोजन स्थल पर इस्तेमाल किए हुए मास्क, ग्ल्व्ज आदि के लिए बंद डस्टबिन रखवाने होंगे।
  • आयोजन स्थल पर जगह-जगह कोरोना गाइडलाइंस के बोर्ड लगवाने होंगे, साथ ही आइसोलेशन कक्ष भी बनाना अनिवार्य होगा।
  • कार्यक्रम स्थल के आस-पास के अस्पताल से मैपिंग करवानी होगी, ताकि आपात स्थिति में जल्द से जल्द मदद मिल सके।

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